रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत और सरकार के जवाब को देखने के बाद लालू यादव के स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश नहीं होने के कारण कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने रिम्स को स्वास्थ्य रिपोर्ट के साथ यह भी बताने को कहा है कि क्यों नहीं समय से स्वास्थ्य रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. अब मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
रिम्स प्रबंधन को अदालत ने लगाई फटकार
अदालत में सुनवाई के दौरान आईजी जेल ने अदालत में पहले जवाब पेश किया. अदालत ने आईजी जेल के जवाब को देखते हुए उस पर अपनी संतुष्टि जाहिर की. लालू प्रसाद कीअपील मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह प्रश्न उठाया गया था कि लालू यादव जेल मैनुअल का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं. ये हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना है, जिस पर अदालत ने राज्य सरकार के आईजी जेल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक और सरकार से जवाब मांगा था. सरकार की ओर से जवाब सौंपी गई कि रिम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं किया. उसी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई, साथ ही कहा कि क्यों नहीं समय से अदालत में जवाब पेश की गई? कारण सहित स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.