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झारखंड हाई कोर्ट का राज्य सरकार से सवाल, बताएं-कितनी जनसंख्या है हिंदपीढ़ी की, कितनों की हुई है जांच - हिंदपीढ़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल

झारखंड के रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं. अदालत ने राज्य सरकार को 29 मई तक विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

हिंदपीढ़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
Hearing on Hindpidhi issue in Jharkhand High Court
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Published : May 26, 2020, 8:40 PM IST

रांची: झारखंड के रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी के कितने लोगों की अब तक जांच की गई बताएं? अदालत ने राज्य सरकार को 29 मई तक विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि हिंदपीढ़ी में कितनी जनसंख्या है और उसमें कितने लोगों की जांच अब तक की गई है.

देखें पूरी खबर

हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई की. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी की वर्तमान में क्या स्थिति है?

ये भी पढ़ें-रामगढ़ः भैरवी और दामोदर नदी का पानी हुआ स्वच्छ, लॉकडाउन बना वरदान

अगली सुनवाई 29 मई को

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह जानना चाहा कि हिंदपीढ़ी मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं? यानी कि वहां की क्या जनसंख्या है? कितने लोगों की जांच की जा रही है? कितने लोगों की जांच की गई है? जांच किस स्तर पर की जा रही है? उस पर अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को अदालत में पेश करने के लिए कहा है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन तोड़े जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

रांची: झारखंड के रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी के कितने लोगों की अब तक जांच की गई बताएं? अदालत ने राज्य सरकार को 29 मई तक विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि हिंदपीढ़ी में कितनी जनसंख्या है और उसमें कितने लोगों की जांच अब तक की गई है.

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हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई की. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी की वर्तमान में क्या स्थिति है?

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अगली सुनवाई 29 मई को

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह जानना चाहा कि हिंदपीढ़ी मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं? यानी कि वहां की क्या जनसंख्या है? कितने लोगों की जांच की जा रही है? कितने लोगों की जांच की गई है? जांच किस स्तर पर की जा रही है? उस पर अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को अदालत में पेश करने के लिए कहा है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन तोड़े जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

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