रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के निर्वाचन को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) की ओर से जारी किये गए आदेश पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन के आग्रह पर आयोग अब 8 अगस्त और 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
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बीजेपी नेताओं ने की थी शिकायत: इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज से जुड़े मामले (Mining lease Case) की सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी. वहीं विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गयी थी. मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के नाम पर पत्थर खनन लीज की शिकायत झारखंड के बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी.
राज्यपाल को सौंपा गया था ज्ञापन: बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस का जवाब देने को कहा था. सीए हेमंत पहले नोटिस का जवाब दे चुके हैं. झारखंड प्रदेश भाजपा की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहराने के लिये राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था.
रघुवर दास ने लगाया था आरोपः पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में 12 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर भाजपा नेताओं के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर पत्थर के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा शिष्टमंडल ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने नाम से रांची के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति लेने का आरोप लगाया था.