ETV Bharat / state

झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने कहा- समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष - रांची न्यूज

ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. Hearing on CM Hemant Soren petition

Hearing on CM Hemant Soren petition
ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 11, 2023, 12:18 PM IST

Updated : Oct 11, 2023, 1:54 PM IST

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जाने माने राजनीतिज्ञ पी चिदंबरम ने पक्ष रखा. उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़ा किया. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

ये भी पढ़ेंः Land Scam Case: ईडी के खिलाफ सीएम की याचिका पर सुनवाई आज, पिटीशन में डिफेक्ट की वजह से मांगा था समय

सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता पी चिदंबरम ने ईडी के समन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है. ईडी के द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा या गवाह के रूप में यह स्पष्ट नहीं है. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पी चिदंबरम यह दलील कोर्ट के समक्ष रखते नजर आए. वहीं ईडी की ओर से एस के राजू ने भी वर्चुअल मोड में पक्ष रखा. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की है.

अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 13 अक्टूबर को ईडी को पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि ईडी ने जो समन जारी किया है वह वैध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ना तो कोई एफआईर दर्ज है और ना ही कोई आरोपी या गवाह वो हैं. ऐसे में ईडी समन क्यों भेज रहा है स्पष्ट नहीं है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को थी, जिसमें कोर्ट ने याचिका में पाये गए सभी डिफेक्ट दूर करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दी गई चुनौती में प्रार्थी द्वारा पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50, 63 की वैधता को चुनौती दी गई है.

अब तक ईडी भेज चुका है पांच नोटिसः रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच समन जारी किया जा चुका है. ईडी के इन समन के खिलाफ हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस मामले में हाई कोर्ट जाने को कहा था इसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की गई है.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और जाने माने राजनीतिज्ञ पी चिदंबरम ने पक्ष रखा. उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़ा किया. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

ये भी पढ़ेंः Land Scam Case: ईडी के खिलाफ सीएम की याचिका पर सुनवाई आज, पिटीशन में डिफेक्ट की वजह से मांगा था समय

सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता पी चिदंबरम ने ईडी के समन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को दिए जा रहे समन में स्पष्टता नहीं है. ईडी के द्वारा उन्हें आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा या गवाह के रूप में यह स्पष्ट नहीं है. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पी चिदंबरम यह दलील कोर्ट के समक्ष रखते नजर आए. वहीं ईडी की ओर से एस के राजू ने भी वर्चुअल मोड में पक्ष रखा. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की है.

अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 13 अक्टूबर को ईडी को पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है. उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि ईडी ने जो समन जारी किया है वह वैध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ना तो कोई एफआईर दर्ज है और ना ही कोई आरोपी या गवाह वो हैं. ऐसे में ईडी समन क्यों भेज रहा है स्पष्ट नहीं है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को थी, जिसमें कोर्ट ने याचिका में पाये गए सभी डिफेक्ट दूर करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दी गई चुनौती में प्रार्थी द्वारा पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50, 63 की वैधता को चुनौती दी गई है.

अब तक ईडी भेज चुका है पांच नोटिसः रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच समन जारी किया जा चुका है. ईडी के इन समन के खिलाफ हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस मामले में हाई कोर्ट जाने को कहा था इसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की गई है.

Last Updated : Oct 11, 2023, 1:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.