रांची: झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े 10% सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में केंद्र सरकार के बनाए गए नियम के आलोक में राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व की सरकार के समय से ही इस नियम को लागू किया जा रहा है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से याचिका को वापस लिए जाने का आग्रह किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया है.इसे भी पढे़ं:-
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याचिकाकर्ता अखौरी निरंजन कृष्णा ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है.