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कांग्रेस विधायक पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, थानेदार से मांगा गया जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में कांग्रेस विधायक पर दर्ज प्राथमिकी रद्द करने पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा गया. लेकिन जांच कर रही पुलिस के अधिवक्ता ने समय की मांग की. अदालत ने थानेदार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 16 फरवरी निर्धारित की है.

Jharkhand High Court
कांग्रेस विधायक पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Jan 6, 2022, 7:26 AM IST

Updated : Jan 6, 2022, 1:36 PM IST

रांचीः थानेदार से मारपीट करने के आरोप में गोड्डा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने विधायक को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. वहीं थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. अदालत ने थानेदार के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःकांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे के बयान पर रांचीवासियों ने जताई आपत्ति, कहा-कार्रवाई हो

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गोड्डा एसएचओ और विधायक मारपीट मामला को लेकर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर अदालत को जानकारी दी गई कि थानेदार निलंबित हैं और उनका आरोप गलत है. विधायक और उनके समर्थकों की ओर से मारपीट नहीं की गई है. अदालत को यह भी बताया गया कि थानेदार ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि थानेदार की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. वहीं थानेदार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के बदले समय की मांग की. उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता

महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह पर निलंबित थानेदार कश्यप गौतम ने मेहरमा थाने में 25 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई है. थानेदार ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके पीए ने मारपीट की. सरकारी कागजात को फाड़ने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी. इसी मामले को लेकर विधायक को ऊपर एफआईआर दर्ज की गयी है जिसकी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है.

रांचीः थानेदार से मारपीट करने के आरोप में गोड्डा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने विधायक को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. वहीं थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. अदालत ने थानेदार के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गोड्डा एसएचओ और विधायक मारपीट मामला को लेकर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर अदालत को जानकारी दी गई कि थानेदार निलंबित हैं और उनका आरोप गलत है. विधायक और उनके समर्थकों की ओर से मारपीट नहीं की गई है. अदालत को यह भी बताया गया कि थानेदार ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि थानेदार की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया जाए. वहीं थानेदार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के बदले समय की मांग की. उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता

महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह पर निलंबित थानेदार कश्यप गौतम ने मेहरमा थाने में 25 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई है. थानेदार ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके पीए ने मारपीट की. सरकारी कागजात को फाड़ने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी. इसी मामले को लेकर विधायक को ऊपर एफआईआर दर्ज की गयी है जिसकी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है.

Last Updated : Jan 6, 2022, 1:36 PM IST
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