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बढ़ते साइबर अपराध पर हाई कोर्ट नाराज, कहा- सरकार उठाए कदम वर्ना हाई कोर्ट देगा आदेश

झारखंड हाई कोर्ट में साइबर अपराधियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर नाराजगी जताई. चेतावनी दी कि अपराध रोकने के लिए सरकार कदम उठाए वर्ना अदालत आदेश देगी.

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Published : Sep 22, 2020, 8:42 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: साइबर अपराध मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, जिस तरह से राज्य में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है. सरकार को इस पर आवश्यक कदम उठाना चाहिए. अगर सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो हाईकोर्ट को कठोर आदेश पारित करना होगा.

देखें पूरी खबर
केस डायरी तलबझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में साइबर अपराध के आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी कर नाराजगी जताई. अदालत ने कई अभियुक्तों की केस डायरी भी अदालत में तलब की है. केस डायरी आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें-गुंडा कहकर संबोधित करने से विधायक रणधीर सिंह हुए आहत, इरफान अंसारी ने कहा रणधीर सिंह को सुधारना चाहिए आचरण


करोड़ों रुपये की चोरी
एक बैंक मैनेजर की तरफ से केस किए जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी पेश करने को कहा है.

रांची: साइबर अपराध मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि, जिस तरह से राज्य में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है. सरकार को इस पर आवश्यक कदम उठाना चाहिए. अगर सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो हाईकोर्ट को कठोर आदेश पारित करना होगा.

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केस डायरी तलबझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में साइबर अपराध के आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी कर नाराजगी जताई. अदालत ने कई अभियुक्तों की केस डायरी भी अदालत में तलब की है. केस डायरी आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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