रांची: आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें 9 जून से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा की खंडपीठ में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए के अधिवक्ता को 9 जून से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी. वहीं, टेरर फंडिंग मामले के अन्य आरोपी अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल के मामले पर भी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 16 जून की तिथि निर्धारित की है.
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बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है. जिसमें एक सुदेश केडिया भी हैं. एनआईए ने इन्हें 10 जनवरी को गिरफ्तार कर एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया था, तबसे वे जेल में हैं. उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को जवाब पेश करने को कहा है.