रांची: हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में गुरुवार को अल्केमिस्ट की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 मार्च को निर्धारित की है. इस बीच सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जांच पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई है.
गुरुवार को रांची हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अल्केमिस्ट की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनको इस मामले में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा कि जब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, उस समय इस मामले में वे आरोपित थे. इसलिए अल्केमिस्ट के पक्ष सुनने की जरूरत नहीं है.
वहीं, मामले में पुलिस की जांच को सिर्फ सीबीआई को जांच के लिए ट्रांसफर किया गया है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान अपने-अपने दस्तावेज के साथ अदालत में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है. बता दें कि चिटफंड कंपनी अल्केमिस्ट की ओर से याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.