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दलमा अभ्यारण्य के पास से होटल हटाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

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Published : Jun 26, 2020, 8:33 PM IST

दलमा अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

jharkhand highcourt
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसेटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमिटी बनाई गई है. कोल्हान डिविजनल आयुक्त जो रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं, उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उस पर अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

ये भी पढ़ें: चुनाव में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने जनहित याचिका की निष्पादित

अदालत ने राज्य सरकार को मामले में दोबारा 10 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता भजो हरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसेटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है. इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन अभ्यारण्य के नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इको सेंसेटिव जोन के लिए जो रेगुलेटरी कमिटी बनाई गई है. कोल्हान डिविजनल आयुक्त जो रेगुलेटरी कमिटी के अध्यक्ष हैं, उनके पास इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. उस पर अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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अदालत ने राज्य सरकार को मामले में दोबारा 10 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है. बता दें कि याचिकाकर्ता भजो हरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसेटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है. इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

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