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झारखंड हाई कोर्ट में गुटका पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुटका पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अधिकारी के कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की. वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

ban on gutkha
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 11, 2020, 6:31 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को गुटखा प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने सरकार से कहा कि प्रतिबंध के बावजूद पूरे राज्य में धड़ल्ले से गुटका की बिक्री हो रही है. साथ ही उन्होंने अधिवक्ता को कहा कि 'गुटखा की बंदी का यह आलम है कि अगर आप कहें तो मैं अभी मंगवा दूं'. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से बंदी को सख्ती से लागू करने के लिए की गई योजनाएं के बारे में पूछा. इसके साथ जवाब पेश करने को कहा है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

देखें पूरी खबर
जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुटका पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

इसे भी पढ़ें- सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन, गुमला से पैदल ही रांची के लिए निकले

कार्य प्रणाली पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गुटखा पर पिछले वर्ष 2018 से प्रतिबंध लगाया गया है. झारखंड में 2020 में भी इस प्रतिबंध को बढ़ाकर 2021 तक के लिए कर दिया गया है. अदालत ने सरकार के इस जवाब पर संतुष्टि जताते हुए और अधिकारी के कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कैसा प्रतिबंध है कि बंद के बावजूद भी धड़ल्ले से पूरे राज्य में गुटखा की बिक्री हो रही है. अदालत ने राज्य सरकार के फूड सेफ्टी विभाग को इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है कि विभाग की क्या योजनाएं हैं.

फरियाद फाउंडेशन नामक संस्थान के द्वारा राज्य में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के फूड सेफ्टी विभाग को 9 अक्टूबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को गुटखा प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने सरकार से कहा कि प्रतिबंध के बावजूद पूरे राज्य में धड़ल्ले से गुटका की बिक्री हो रही है. साथ ही उन्होंने अधिवक्ता को कहा कि 'गुटखा की बंदी का यह आलम है कि अगर आप कहें तो मैं अभी मंगवा दूं'. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से बंदी को सख्ती से लागू करने के लिए की गई योजनाएं के बारे में पूछा. इसके साथ जवाब पेश करने को कहा है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुटका पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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कार्य प्रणाली पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गुटखा पर पिछले वर्ष 2018 से प्रतिबंध लगाया गया है. झारखंड में 2020 में भी इस प्रतिबंध को बढ़ाकर 2021 तक के लिए कर दिया गया है. अदालत ने सरकार के इस जवाब पर संतुष्टि जताते हुए और अधिकारी के कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कैसा प्रतिबंध है कि बंद के बावजूद भी धड़ल्ले से पूरे राज्य में गुटखा की बिक्री हो रही है. अदालत ने राज्य सरकार के फूड सेफ्टी विभाग को इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है कि विभाग की क्या योजनाएं हैं.

फरियाद फाउंडेशन नामक संस्थान के द्वारा राज्य में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के फूड सेफ्टी विभाग को 9 अक्टूबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.

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