रांचीः झारखंड सरकार में मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी संतोष सिंह मुंडा की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.
ये भी पढ़ें-पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी 2 महीने का बेल
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को संबंधित मूल दस्तावेज सौंपने का समय दिया है. साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तय कर दी है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से आग्रह किया गया था कि मामले से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में सौंपना चाहते हैं, इसलिए मुझे समय दिया जाए. अदालत ने उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया.
यह था मामला
बता दें कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की बुंडू के एक स्कूल के कार्यक्रम में हत्या कर दी गई थी. परिजनों के मांग पर मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, उसी में संतोष सिंह मुंडा को भी आरोपी बनाया गया है. इसी मामले में संतोष सिंह मुंडा द्वारा हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें संबंधित मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है.