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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, नारी निकेतन का फंड कब तक होगा रिलीज

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Published : Jun 3, 2021, 9:02 PM IST

Updated : Jun 3, 2021, 10:40 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में नारी निकेतन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से पूछा कब तक फंड रिलीज कर दिया जाएगा. फंड रिलीज कर कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

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झारखंज हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- नारी निकेतन का फंड कब तक होगा रिलीज

रांचीः राज्य सरकार से फंड की मांग को लेकर नारी निकेतन संस्था के को-ऑर्डिनेटर अरुणा कुमारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा कब तक फंड रिलीज होगा. अदालत ने सराकर को आदेश दिया है कि शीघ्र फंड रिलीज कर शपथपत्र सौंपे. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

क्या कहते हैं अधिवक्ता

यह भी पढ़ेंःकोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे पर हाई कोर्ट में सुनवाई, रखी गईं ये दलीलें

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारी निकेतन में फंड देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया. सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही फंड मुहैया करा दी जाएगा. अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कब तक फंड रिलीज किया जाएगा. अब तक फंड रिलीज क्यों नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि शीघ्र फंड रिलीज कर कोर्ट को अवगत कराएं.

रांचीः राज्य सरकार से फंड की मांग को लेकर नारी निकेतन संस्था के को-ऑर्डिनेटर अरुणा कुमारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा कब तक फंड रिलीज होगा. अदालत ने सराकर को आदेश दिया है कि शीघ्र फंड रिलीज कर शपथपत्र सौंपे. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

क्या कहते हैं अधिवक्ता

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारी निकेतन में फंड देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया. सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही फंड मुहैया करा दी जाएगा. अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कब तक फंड रिलीज किया जाएगा. अब तक फंड रिलीज क्यों नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि शीघ्र फंड रिलीज कर कोर्ट को अवगत कराएं.

Last Updated : Jun 3, 2021, 10:40 PM IST
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