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हाई कोर्ट में तारा शाहदेव मामले में सुनवाई, अदालत ने रकीबुल को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए रकीबुल को नोटिस जारी किया. मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की बेल रद्द करने की को लेकर याचिका दायर की गई थी.

हाई कोर्ट
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Published : Sep 4, 2020, 9:43 PM IST

रांची: राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की बेल रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका तारा शाहदेव ने लगाई है. अदालत ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए तारा सहदेव के अधिवक्ता को कहा कि वे प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली को नोटिस दें.

देखें पूरी खबर.

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा की अदालत में तारा सहदेव द्वारा दायर सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए उन्हें कहा कि वह प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल को नोटिस दें.

यह भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता बालकृष्ण मिश्रा का निधन, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य जजों ने जताया शोक

बता दें कि राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा सहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व में बेल दिया गया था.

उसी बेल को रद्द करने की मांग को लेकर तारा शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को नोटिस देने को कहा है.

रांची: राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की बेल रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका तारा शाहदेव ने लगाई है. अदालत ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए तारा सहदेव के अधिवक्ता को कहा कि वे प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली को नोटिस दें.

देखें पूरी खबर.

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा की अदालत में तारा सहदेव द्वारा दायर सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान तारा शाहदेव द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए उन्हें कहा कि वह प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल को नोटिस दें.

यह भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता बालकृष्ण मिश्रा का निधन, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य जजों ने जताया शोक

बता दें कि राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा सहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व में बेल दिया गया था.

उसी बेल को रद्द करने की मांग को लेकर तारा शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें प्रतिवादी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को नोटिस देने को कहा है.

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