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रांची: सिविल कोर्ट में दो ममालों पर हुई सुनवाई, अदालत ने ठहराया दोषी, मिली 7 साल की सजा - झारखंड न्यायालय समाचार

रांची कोर्ट में दो मामलों पर हुई  सुनवाई. पहले मामले में अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया. वहीं, दूसरे मामले में युवती को अपहरण कर अवैध संबंध बनाने के बाद बेचने का प्रयास करने के आरोपी को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने 7 साल की सुनाई सजा.

रांची सिविल कोर्ट
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Published : Jul 30, 2019, 12:50 AM IST

रांची: व्यवहार न्यायलय रांची में सोमवार को दो मामलों पर सुनवाई हुई. पहले मामले में अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. वहीं, दूसरे मामले पर युवती को अपहरण कर बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाने के बाद बेचने का प्रयास करने के आरोपी मनीष कुमार शर्मा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सेक्शन 366(A) में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है.

हत्या मामले पर अदालत ने ठहराया दोषी
अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. इस मामले में 31 जुलाई को सजा के बिंदु पर फैसला होगा. मृतिका के परिवार की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी हुई है कि आरोपी को आखिर कितनी सजा होती है.

अपहरण कर हत्या मामले में सुनवाई


जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और आरोपी के खिलाफ मांडर थाना ने मामला दर्ज हुआ था. बता दें कि प्रेम प्रसंग मामले में आरोपी अनूप सिंह ने युवती का अपहरण कर हत्या किया. जिसके बाद शव को छिपाने के नियत से लातेहार के जंगल में फेंक दिया था.


पुलिस ने क्षत-विक्षत हालत शव को बरामद किया था. जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज हुई. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया है.

दूसरे मामले में आरोपी को मिली 7 साल की सजा
मामला 2016 का है जहां युवती का अपहरण कर बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाने के बाद बेचने का प्रयास करने के मामले में पर कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी मनीष कुमार शर्मा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सेक्शन 366(A) में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की सजा आरोपी को भुगतनी होगी. वहीं, इसी मामले में आरोपी के पिता मनोज शर्मा को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.

जानकारी देते अशोक राय, विशेष लोक अभियोजक


जानिए पूरा मामला
यह मामला साल 2016 का है. पीड़िता 15 फरवरी 2016 को शाम के समय अपने जरूरी काम से कैफे जा रही थी, उसी दौरान आरोपी मनीष कुमार शर्मा ने युवती का अपहरण कर ट्रेन से मुंबई ले गया. जहां बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाया और बेचने का भी प्रयास किया गया. पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर अपने पिता को फोन पर मामले की जानकारी दी. पीड़िता का अपहरण को लेकर उसके पिता आरोपी के घर पहुंचा, जहां आरोपी के पिता ने डरा धमका कर उसे घर भगा दिया. इसी मामले को लेकर पीड़िता और उसके पिता ने आरोपियों के खिलाफ चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया था.

रांची: व्यवहार न्यायलय रांची में सोमवार को दो मामलों पर सुनवाई हुई. पहले मामले में अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. वहीं, दूसरे मामले पर युवती को अपहरण कर बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाने के बाद बेचने का प्रयास करने के आरोपी मनीष कुमार शर्मा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सेक्शन 366(A) में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है.

हत्या मामले पर अदालत ने ठहराया दोषी
अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. इस मामले में 31 जुलाई को सजा के बिंदु पर फैसला होगा. मृतिका के परिवार की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी हुई है कि आरोपी को आखिर कितनी सजा होती है.

अपहरण कर हत्या मामले में सुनवाई


जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह मामला साल 2014 का है और आरोपी के खिलाफ मांडर थाना ने मामला दर्ज हुआ था. बता दें कि प्रेम प्रसंग मामले में आरोपी अनूप सिंह ने युवती का अपहरण कर हत्या किया. जिसके बाद शव को छिपाने के नियत से लातेहार के जंगल में फेंक दिया था.


पुलिस ने क्षत-विक्षत हालत शव को बरामद किया था. जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज हुई. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाया है.

दूसरे मामले में आरोपी को मिली 7 साल की सजा
मामला 2016 का है जहां युवती का अपहरण कर बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाने के बाद बेचने का प्रयास करने के मामले में पर कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी मनीष कुमार शर्मा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सेक्शन 366(A) में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की सजा आरोपी को भुगतनी होगी. वहीं, इसी मामले में आरोपी के पिता मनोज शर्मा को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.

जानकारी देते अशोक राय, विशेष लोक अभियोजक


जानिए पूरा मामला
यह मामला साल 2016 का है. पीड़िता 15 फरवरी 2016 को शाम के समय अपने जरूरी काम से कैफे जा रही थी, उसी दौरान आरोपी मनीष कुमार शर्मा ने युवती का अपहरण कर ट्रेन से मुंबई ले गया. जहां बहला-फुसलाकर अवैध संबंध बनाया और बेचने का भी प्रयास किया गया. पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर अपने पिता को फोन पर मामले की जानकारी दी. पीड़िता का अपहरण को लेकर उसके पिता आरोपी के घर पहुंचा, जहां आरोपी के पिता ने डरा धमका कर उसे घर भगा दिया. इसी मामले को लेकर पीड़िता और उसके पिता ने आरोपियों के खिलाफ चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया था.

Intro:रांची
बाइट- अशोक राय विशेष लोक अभियोजक


अपहरण कर हत्या करने के आरोपी अनुज सिंह को एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है मामले में सजा के बिंदु पर फैसला 31 जुलाई को होगी। मृतिका के परिवार की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी हुई है कि आरोपी को आखिर कितनी सजा होती है


Body:दरअसल यह मामला साल 2014 का है और आरोपी के खिलाफ मांडर थाना ने मामला दर्ज हुआ था बता दे कि प्रेम प्रसंग मामले में आरोपी अनूप सिंह ने मृतिका किरण कुमारी का अपहरण कर हत्या किया जिसके बाद शव को छिपाने के नियत से लातेहार के जंगल में फेंक दिया था पुलिस ने क्षत-विक्षत शव बरामद किया था जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज हुई जिसके आधार पर आज ने आरोपी को दोषी पाया है


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