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बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई कल

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर बोकारो के विधायक बिरंची नारायण की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को फिर होगी.

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बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई
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Published : Dec 14, 2020, 7:58 PM IST

रांचीः भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. बोकारो के विधायक बिरंची नारायण की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दोनों पक्षों को सुना. मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के अगली सुनवाई 15 दिसंबर को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

बाबूलाल ने भी दायर की है याचिका

सुनवाई के दौरान विधानसभा के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि, विधायक बिरंची नारायण ने जो याचिका दायर की है उसी तरह की एक याचिका पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई कल होनी है. अदालत ने उनके इस आग्रह पर दोनों याचिका को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गई है.

इसे भी पढ़ें- 16 और 17 दिसंबर को इंटक का राष्ट्रीय अधिवेशन, किसान आंदोलन को लेकर लेंगे फैसला

15 दिसंबर को होगी सुनवाई

विधायक बिरंची नारायण ने विधानसभा अध्यक्ष की की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं माना. उसी को लेकर विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उसी पर आज सुनवाई हुई. कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी.

रांचीः भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. बोकारो के विधायक बिरंची नारायण की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दोनों पक्षों को सुना. मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के अगली सुनवाई 15 दिसंबर को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है.

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बाबूलाल ने भी दायर की है याचिका

सुनवाई के दौरान विधानसभा के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि, विधायक बिरंची नारायण ने जो याचिका दायर की है उसी तरह की एक याचिका पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से भी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई कल होनी है. अदालत ने उनके इस आग्रह पर दोनों याचिका को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई कल के लिए निर्धारित की गई है.

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15 दिसंबर को होगी सुनवाई

विधायक बिरंची नारायण ने विधानसभा अध्यक्ष की की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष नहीं माना. उसी को लेकर विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उसी पर आज सुनवाई हुई. कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी.

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