रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार और सदस्य डॉ. शांति देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता और याचिकाकर्ता की ओर से विभिन्न अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
ये भी पढ़ें: सुरक्षाबलों ने पुलवामा जैसी साजिश को किया नाकाम, 40 किलो विस्फोटक लेकर चले थे आतंकी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में वह पूरे समय और अच्छे से बहस करना चाहते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सही नहीं हो पा रही है. इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए आगे की कोई तिथि मुकर्रर की जाए, जिस पर अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 18 जून की तिथि निर्धारित की है. लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले की जांच एसीबी कर रही है. उसी में तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार और सदस्य शांति देवी और अन्य को आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है.