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झारखंड हाई कोर्ट में हुई विश्वविद्यालय लेक्चरर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, राज्य सरकार को दिया जवाब देने का समय

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Published : Jul 8, 2020, 5:34 AM IST

रांची में राज्य के विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति के लिए सरकार से बनाए गए गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति के लिए सरकार से बनाए गए गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. जिसके बाद अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया.

ये भी पढ़ें- सुशांत के फैंस ने जमशेदपुर में चलाया हस्ताक्षर अभियान, सुसाइड मामले में की जांच की मांग

बता दें कि याचिकाकर्ता तस्लीम आरिफ ने राज्य सरकार द्वारा लेक्चरर नियुक्ति के लिए बनाए गए गाइडलाइंस को चुनौती दी है. उसी एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान समय की मांग की गई. अदालत ने समय दिया मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति के लिए सरकार से बनाए गए गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. जिसके बाद अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया.

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बता दें कि याचिकाकर्ता तस्लीम आरिफ ने राज्य सरकार द्वारा लेक्चरर नियुक्ति के लिए बनाए गए गाइडलाइंस को चुनौती दी है. उसी एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान समय की मांग की गई. अदालत ने समय दिया मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

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