रांचीः ट्रांसजेंडर को कोरोना महामारी में सभी तरह की सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सभी जिलों में ट्रांसजेंडर को चिन्हित कर सरकारी सुविधाएं मुहैया करा दी गईं हैं. इसलिए इस मामले में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है. अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
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ट्रांसजेंडर को सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराईं
राज्य सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ट्रांसजेंडर को चिन्हित कर उन्हें सभी तरह की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं. पूर्व से यह मामला चलता रहा है, अब इस मामले में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है. अदालत की ओर से समय-समय पर दिए गए सभी आदेश का अनुपालन कर दिया गया है, इसलिए अब इस याचिका को निष्पादित कर दिया जाए. अदालत ने अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.
याचिकाकर्ता अमरजीत कुमार ने कोरोना काल में ट्रांसजेंडर को सरकार की ओर से दी जा रही सभी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. पूर्व में याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश का राज्य सरकार की ओर से अनुपालन भी किया गया, उसके बाद याचिका पर सुनवाई की गई. अब कोई औचित्य नहीं रहने के कारण याचिका को निष्पादित कर दिया गया.