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दलबदल मामला में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 4 मई को मिली अगली तारीख

दलबदल मामले में भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 6, 2021, 1:51 PM IST

रांचीः दलबदल मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. विधानसभा की ओर से मामले में सोमवार को जवाब पेश किया गया. समय कम होने के कारण बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका. अदालत ने उन्हें प्रतिउत्तर पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय किया है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर कल सुनवाई


झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने के मामले में दायर याचिका और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत और विधानसभा की ओर से मामले में दिए गए जवाब को देखने के बाद सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही विधानसभा की ओर से दिए गए जवाब पर प्रार्थी बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बीरंची नारायण की ओर से दायर मामले में प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी.


दलबदल मामले में पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया, लेकिन यह जवाब 5 अप्रैल को पेश किया गया. जिसके कारण प्रार्थी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका. अदालत ने भी माना कि इतने कम समय में प्रतिउत्तर नहीं दिया जा सकता है. इसलिए अदालत ने उन्हें समय देते हुए प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है.

रांचीः दलबदल मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. विधानसभा की ओर से मामले में सोमवार को जवाब पेश किया गया. समय कम होने के कारण बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका. अदालत ने उन्हें प्रतिउत्तर पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय किया है.

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झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किए जाने के मामले में दायर याचिका और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत और विधानसभा की ओर से मामले में दिए गए जवाब को देखने के बाद सभी पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है. इसके साथ ही विधानसभा की ओर से दिए गए जवाब पर प्रार्थी बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बीरंची नारायण की ओर से दायर मामले में प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी.


दलबदल मामले में पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में विधानसभा की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया, लेकिन यह जवाब 5 अप्रैल को पेश किया गया. जिसके कारण प्रार्थी की ओर से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया जा सका. अदालत ने भी माना कि इतने कम समय में प्रतिउत्तर नहीं दिया जा सकता है. इसलिए अदालत ने उन्हें समय देते हुए प्रतिउत्तर पेश करने को कहा है.

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