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टेरर फंडिंग के आरोपी सुदेश केडिया की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने NIA से मांगा जवाब - टेरर फंडिंग मामले का आरोपी ट्रांसपोर्टर सुदेश केड़िया

झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी व ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को 4 सप्ताह का समय देते हुए शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

hearing in jharkhand high court on terror funding case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 28, 2020, 11:59 AM IST

रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सुदेश केडिया के क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए को अपना जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने उन्हें शपथपत्र के माध्यम से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. एनआईए के जवाब आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी.

मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को 4 सप्ताह का समय देते हुए शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

इसे भी पढ़ें- सोबरन सोरेन का मनाया गया 63वां शहादत दिवस, CM सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

क्या था पूरा मामला
चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग से संबंधित मामले की एनआईए जांच कर रही है. इसी मामले में ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. मामले में सुदेश केडिया पर जो एनआईए की ओर से लगाया गया आपराधिक आरोप है, उसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सुदेश केडिया के क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एनआईए को अपना जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने उन्हें शपथपत्र के माध्यम से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. एनआईए के जवाब आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी.

मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को 4 सप्ताह का समय देते हुए शपथपत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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क्या था पूरा मामला
चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग से संबंधित मामले की एनआईए जांच कर रही है. इसी मामले में ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया को आरोपी बनाया गया है, जिसमें एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. मामले में सुदेश केडिया पर जो एनआईए की ओर से लगाया गया आपराधिक आरोप है, उसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनआईए को 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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