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चतरा टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत जारी, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

चतरा टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को 17 अगस्त तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है.

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Published : Jul 31, 2020, 6:39 PM IST

terror funding case
झारखंड हाई कोर्ट.

रांचीः चतरा टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को 17 अगस्त तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 140 नए डॉक्टर की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेज में देंगे सेवा

टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया था, जिस आदेश को 17 अगस्त तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.

बता दें कि एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की गई है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

रांचीः चतरा टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को 17 अगस्त तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई.

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टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया था, जिस आदेश को 17 अगस्त तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.

बता दें कि एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की गई है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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