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एक ही नाम से 2 संस्थाओं के पंजीयन पर झारखंड हाईकोर्ट ने क्या दिया निर्देश? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में एक ही नाम से दो संस्थाओं का पंजीयन करने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में प्रतिवादी उत्तमचंद्र को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Hearing in Jharkhand High Court on registration case of 2 institutions with one name
झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Feb 1, 2021, 10:34 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में एक ही नाम से दो संस्थाओं का पंजीयन करने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मामले में प्रतिवादी उत्तमचंद्र को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

इसे भी पढे़ं: झारखंड में 2 फरवरी से सभी सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश ने दी अनुमति

एक ही नाम से दो संस्थाओं का पंजीयन करने के मामले में झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव सचिन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि सचिन कुमार सिंह की ओर से 14 मार्च 2019 को झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके बाद निबंधन विभाग की ओर से 19 अगस्त 2019 को इसी नाम से उत्तम चंद्र की संस्था का भी पंजीयन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार एक नाम से कोई दूसरी संस्था का पंजीयन नहीं हो सकता है. इस पर अदालत ने उत्तम चंद्र को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया है, साथ ही राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में एक ही नाम से दो संस्थाओं का पंजीयन करने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने मामले में प्रतिवादी उत्तमचंद्र को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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एक ही नाम से दो संस्थाओं का पंजीयन करने के मामले में झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के सचिव सचिन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि सचिन कुमार सिंह की ओर से 14 मार्च 2019 को झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके बाद निबंधन विभाग की ओर से 19 अगस्त 2019 को इसी नाम से उत्तम चंद्र की संस्था का भी पंजीयन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार एक नाम से कोई दूसरी संस्था का पंजीयन नहीं हो सकता है. इस पर अदालत ने उत्तम चंद्र को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का आदेश दिया है, साथ ही राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

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