रांची: डीएसपी में प्रोन्नति कि मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आज सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए, जवाब को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के प्रोन्नति का दावा उचित नहीं है. इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
खारिज हुई याचिका
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में डीएसपी में प्रोन्नति की मांग को लेकर याचिकाकर्ता जानकी प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय, झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवार और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सरकार के जवाब को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
प्रोन्नति का दावा उचित नहीं
सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता का प्रोन्नति का दावा उचित नहीं है. इनसे वरीय पदाधिकारी को भी प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जो प्रोन्नति दी है. उसमें इनसे कनीय अधिकारी को भी प्रोन्नति दी है. लेकिन इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया जो गलत है.
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बता दें कि याचिकाकर्ता जानकी प्रसाद ने इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रोन्नति नहीं दिए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.