रांची: झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है. इसी संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को तैयारियों से संबंधित जानकारी को पेश करने का आदेश दिया है.
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कोरोना की तैयारी पर हाई कोर्ट में सुनवाई
कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें कोविड-19 की तीसरी लहर से और उससे निपटने के लिए तैयारी के बिंदु पर चर्चा की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील, राज्य सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा.
कोर्ट ने वेंटिलेटर का मांगा हिसाब
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को अब तक क्या तैयारी की गई है. इसकी जानकारी पेश करने का आदेश दिया है. इसके साथ कोर्ट ने रिम्स से पूछा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर की वर्तमान में क्या स्थिति है. कोर्ट ने वेंटिलेटर मामले पर शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
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पहले भी कोर्ट दे चुका है आदेश
बता दें कि इससे पहले भी हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है. जिसमें रिम्स प्रबंधन को इस पर विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया गया था, कोर्ट ने फिर से इस संबंध में रिम्स को आदेश दिया है. पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.