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चांडिल रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदूषण पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रेलवे से मांगा जवाब - प्रदूषण मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई

चांडिल रेलवे स्टेशन में कोयला और आयरन ओर के डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 5, 2020, 9:23 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रदूषण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रेलवे के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने रेलवे को फिर से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.


याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने चांडिल स्टेशन पर आए दिन कोयला और आयरन ओर की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि, यहां हो रहे प्रदूषण से लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे शीघ्र ही रोकने की मांग की. उस याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रदूषण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश आपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रेलवे के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने रेलवे को फिर से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.


याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने चांडिल स्टेशन पर आए दिन कोयला और आयरन ओर की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि, यहां हो रहे प्रदूषण से लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे शीघ्र ही रोकने की मांग की. उस याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को जवाब पेश करने को कहा है.

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