रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की पीठ में ज्रेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले में 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. निरंजन कुमार ने हाई कोर्ट में क्वैसिंग याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है. एसीबी ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने और 170 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई गंभीर मामलों में फंसे ज्रेडा (झारखंड रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया है.
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सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर एसीबी ने 21 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोप है कि निरंजन कुमार पर 1990 बैच के भारतीय डाक-तार लेखा एवं वित्त सेवा के अधिकारी हैं. उन्होंने 3 सितंबर 2016 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर झारखंड में योगदान दिया था. निरंजन कुमार पर झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल) व ज्रेडा के निदेशक पद पर रहने के दौरान करीब 170 करोड़ रुपये का घोटाले का आरोप है.