रांची: सरकार की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में डॉक्टर उमेश चंद्रा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सरकार के ओर से बताया गया कि सरकार ने उन्हें सेवा पूरी करने की एनओसी दे दी है. इस पर अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया.
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बता दें कि डॉ. उमेश चंद्र झारखंड से ही पीजी किए थे. झारखंड में प्रावधान है कि यहां से पीजी करने वाले को 1 साल तक झारखंड में किसी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी होगी. उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली थी और झारखंड सरकार से एनओसी मांगा था, लेकिन सरकार समय से उन्हें एनओसी नहीं दे रही थी, जिस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया.