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डॉ. उमेश चंद्रा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने याचिका की निष्पादित - झारखंड हाई कोर्ट में उमेश चंद्रा के एनओसी मामले पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में डॉ. उमेश चंद्रा को सेवा पूरी करने की एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष कुमार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

Hearing in Jharkhand High Court on petition of Dr. Umesh Chandra
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 30, 2020, 12:25 AM IST

रांची: सरकार की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में डॉक्टर उमेश चंद्रा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सरकार के ओर से बताया गया कि सरकार ने उन्हें सेवा पूरी करने की एनओसी दे दी है. इस पर अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में झारखंड सरकार की ओर से डॉ. उमेश चंद्रा को एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष कुमार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि डॉक्टर उमेश को समय से एनओसी दे दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से भी स्वीकार किया गया कि उन्हें एनओसी दे दी गई है, वे अब कहीं भी जाकर नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं. जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.

इसे भी पढ़ें:- आरोपी जगदीश मुंडा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दी बेल

बता दें कि डॉ. उमेश चंद्र झारखंड से ही पीजी किए थे. झारखंड में प्रावधान है कि यहां से पीजी करने वाले को 1 साल तक झारखंड में किसी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी होगी. उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली थी और झारखंड सरकार से एनओसी मांगा था, लेकिन सरकार समय से उन्हें एनओसी नहीं दे रही थी, जिस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया.

रांची: सरकार की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में डॉक्टर उमेश चंद्रा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सरकार के ओर से बताया गया कि सरकार ने उन्हें सेवा पूरी करने की एनओसी दे दी है. इस पर अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में झारखंड सरकार की ओर से डॉ. उमेश चंद्रा को एनओसी नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष कुमार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि डॉक्टर उमेश को समय से एनओसी दे दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से भी स्वीकार किया गया कि उन्हें एनओसी दे दी गई है, वे अब कहीं भी जाकर नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं. जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.

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बता दें कि डॉ. उमेश चंद्र झारखंड से ही पीजी किए थे. झारखंड में प्रावधान है कि यहां से पीजी करने वाले को 1 साल तक झारखंड में किसी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी होगी. उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली थी और झारखंड सरकार से एनओसी मांगा था, लेकिन सरकार समय से उन्हें एनओसी नहीं दे रही थी, जिस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया.

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