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रिम्स के डॉक्टर रेखा शर्मा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रिम्स से मांगा जवाब - रिम्स के अधिवक्ता से झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

रिम्स के डॉक्टर रेखा शर्मा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने रिम्स के अधिवक्ता को मामले में दायर एलपीए याचिका पर जवाब सौंपने को कहा है. डॉ रेखा शर्मा रिम्स में ट्यूटर के पद पर नियुक्त हैं. रिम्स प्रबंधन के ओर से 2014 में ट्यूटर पद के लिए नए नियम बनाकर उसे 3 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है. नियम बदले जाने के खिलाफ उन्होने याचिका दायर की है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 2, 2020, 9:20 PM IST

रांची: रिम्स के डॉक्टर रेखा शर्मा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रिम्स के अधिवक्ता को मामले में दायर एलपीए याचिका पर जवाब सौंपने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में रिम्स प्रबंधन की ओर से ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली आइए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय प्रकाश और रिम्स के अधिवक्ता एके सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स को 10 सितंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.इसे भी पढे़ं:- नक्सलियों के खिलाफ अभियान, एसपी ने कहा- सरेंडर करो, या गोली खाओ


डॉ रेखा शर्मा रिम्स में टि्वटर के पद पर नियुक्त हैं. रिम्स प्रबंधन के ओर से 2014 में ट्विटर पद के लिए नए नियम बनाकर उसे 3 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है, उससे पहले रिम्स में जो टि्वटर के पद पर नियुक्ति होती थी, उसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं था. डॉ रेखा शर्मा 2014 के पहले से पद पर नियुक्त हैं. वैसे में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि यह पूर्व से नियुक्त हैं, इसीलिए इन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा, जिस पर एकल पीठ ने अपने आदेश में रिम्स प्रशासन को निर्णय लेने को कहा था. डॉक्टर रेखा शर्मा ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दिया है. उसी मामले में एक अन्य डॉक्टर ने भी आइए याचिका दायर की है, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इनसे जबाब मांगा है.

रांची: रिम्स के डॉक्टर रेखा शर्मा की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रिम्स के अधिवक्ता को मामले में दायर एलपीए याचिका पर जवाब सौंपने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में रिम्स प्रबंधन की ओर से ट्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को चुनौती देने वाली आइए याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय प्रकाश और रिम्स के अधिवक्ता एके सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स को 10 सितंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.इसे भी पढे़ं:- नक्सलियों के खिलाफ अभियान, एसपी ने कहा- सरेंडर करो, या गोली खाओ


डॉ रेखा शर्मा रिम्स में टि्वटर के पद पर नियुक्त हैं. रिम्स प्रबंधन के ओर से 2014 में ट्विटर पद के लिए नए नियम बनाकर उसे 3 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है, उससे पहले रिम्स में जो टि्वटर के पद पर नियुक्ति होती थी, उसके लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं था. डॉ रेखा शर्मा 2014 के पहले से पद पर नियुक्त हैं. वैसे में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि यह पूर्व से नियुक्त हैं, इसीलिए इन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा, जिस पर एकल पीठ ने अपने आदेश में रिम्स प्रशासन को निर्णय लेने को कहा था. डॉक्टर रेखा शर्मा ने एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दिया है. उसी मामले में एक अन्य डॉक्टर ने भी आइए याचिका दायर की है, उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इनसे जबाब मांगा है.

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