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मसानजोर डैम मामले में दायर सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को जवाब पेश करने का आदेश

सांसद निशिकांत दुबे की ओर से मसानजोर डैम को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और जवाब पेश करने का आदेश दिया. वहीं मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

hearing in jharkhand high court on masanjor dam case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 15, 2021, 5:51 PM IST

रांचीः मसानजोर डैम से झारखंड के निवासियों को समुचित पानी मिले और पानी की समस्या दूर हो इसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी. शुक्रवार को इसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की ओर से 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की. कहा कि 1 वर्ष से अधिक बीत गया है, लेकिन सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पाई है. इस पर अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में बिंदुवार-विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- देवघर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी अड़चन खत्म, सातर रोड को किया गया बंद

मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी
अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? बंगाल सरकार से बातचीत की गई है या नहीं? कितना पानी झारखंड सरकार को मिलना चाहिए, उतना पानी मिल रहा है या नहीं? डैम निर्माण के समय जो समझौता हुआ था, उसके तहत पानी दिया जा रहा है या नहीं? इस बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह मसानजोर डैम पर बने झारखंड सरकार के सर्किट हाउस पर गए थे, लेकिन उन्हें उसमें नहीं ठहराया गया, बल्कि बंगाल सरकार के सर्किट हाउस में ठहराया गया. उन्होंने कहा कि वहां काफी कुछ किया जा सकता है, उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है. जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

रांचीः मसानजोर डैम से झारखंड के निवासियों को समुचित पानी मिले और पानी की समस्या दूर हो इसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर की थी. शुक्रवार को इसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की ओर से 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की. कहा कि 1 वर्ष से अधिक बीत गया है, लेकिन सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पाई है. इस पर अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में बिंदुवार-विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? बंगाल सरकार से बातचीत की गई है या नहीं? कितना पानी झारखंड सरकार को मिलना चाहिए, उतना पानी मिल रहा है या नहीं? डैम निर्माण के समय जो समझौता हुआ था, उसके तहत पानी दिया जा रहा है या नहीं? इस बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह मसानजोर डैम पर बने झारखंड सरकार के सर्किट हाउस पर गए थे, लेकिन उन्हें उसमें नहीं ठहराया गया, बल्कि बंगाल सरकार के सर्किट हाउस में ठहराया गया. उन्होंने कहा कि वहां काफी कुछ किया जा सकता है, उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है. जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

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