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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार - सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई. जहां अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. बता दें यह सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई.

hearing in jharkhand high court
आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाई.
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Published : Aug 24, 2020, 6:25 PM IST

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और बेटा गिडियोन एक्का की जमानत की बिंदुओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और उनके बेटे गिडियोन एक्का को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें जमानत नहीं दी गई, अपील पर विस्तृत सुनवाई करने को कहा गया है.

देखें पूरी खबर
आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का और बेटा गिडियोन एक्का की अपील सह जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री उनकी पत्नी और बेटे को किसी भी प्रकार की राहत नहीं देने की बात कही. उन्होंने जमानत भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अपील पर ही विस्तृत सुनवाई कर ले.इसे भी पढ़ें-कोरोना काल में भी सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, लोगों को पैदल चलने में हो रही परेशानी


आय से अधिक संपत्ति अर्जित
बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई. सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा दी है. उसी मामले में वो अपील याचिका दायर किए हैं.

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और बेटा गिडियोन एक्का की जमानत की बिंदुओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और उनके बेटे गिडियोन एक्का को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें जमानत नहीं दी गई, अपील पर विस्तृत सुनवाई करने को कहा गया है.

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आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का, पत्नी मेनन एक्का और बेटा गिडियोन एक्का की अपील सह जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता अपनी-अपनी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री उनकी पत्नी और बेटे को किसी भी प्रकार की राहत नहीं देने की बात कही. उन्होंने जमानत भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अपील पर ही विस्तृत सुनवाई कर ले.इसे भी पढ़ें-कोरोना काल में भी सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, लोगों को पैदल चलने में हो रही परेशानी


आय से अधिक संपत्ति अर्जित
बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई. सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा दी है. उसी मामले में वो अपील याचिका दायर किए हैं.

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