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डीएसपी के प्रोन्नति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने गृह सचिव को उचित निर्णय लेने का दिया निर्देश

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Published : Sep 1, 2020, 8:45 AM IST

डीएसपी के प्रोन्नति मामले में दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई, जहां अदालत ने गृह सचिव को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

hearing in jharkhand high court on dsp promotion case
प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को गृह सचिव के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया और कहा कि इस आवेदन पर गृह सचिव छह सप्ताह में निर्णय लें.

इसे भी पढ़ें-रिम्स डायरेक्टर के आवास में लालू पर दरबार लगाने का आरोप, झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका

प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि सादिक अनवर रिजवी और विकास पांडेय 2008 बैच के डीएसपी हैं. इनके बैच के अरविंद कुमार सिंह और विजय आशीष कुजूर को प्रोन्नति का लाभ मिल गया, जबकि उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है. इसके बाद अदालत ने दोनों प्रार्थियों के आवेदन पर छह सप्ताह में गृह सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. बता दें कि सादिक अनवर रिजवी और विकास पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति दिए जाने की मांग की है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को गृह सचिव के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया और कहा कि इस आवेदन पर गृह सचिव छह सप्ताह में निर्णय लें.

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प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि सादिक अनवर रिजवी और विकास पांडेय 2008 बैच के डीएसपी हैं. इनके बैच के अरविंद कुमार सिंह और विजय आशीष कुजूर को प्रोन्नति का लाभ मिल गया, जबकि उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है. इसके बाद अदालत ने दोनों प्रार्थियों के आवेदन पर छह सप्ताह में गृह सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. बता दें कि सादिक अनवर रिजवी और विकास पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति दिए जाने की मांग की है.

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