रांची: राजधानी में नगर निगम के नाले खुले होने से उसमें बच्ची के गिरकर मौत के मामले पर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नगर निगम को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने पूछा है कि अभी तक नाले के ऊपर में पूरी तरह से कवर लगा है या अभी भी कुछ जगह खाली है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में खुले नाला में बच्चे के गिरकर मौत होने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने बताया कि पिछले साल बरसात के समय में ही नाला खुला होने के कारण एक बच्ची गिर गई थी, जिसका शव 8 किलोमीटर नाला में बहने के बाद मिला था, अब ऐसी परिस्थिति ना हो इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई है. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के बाद इस मामले को संबंधित मामले के साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया है, साथ ही नगर निगम को यह बताने को कहा है कि अद्यतन स्थिति नाले की क्या है?
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आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राजन कुमार ने नाला को ढंकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित एक अन्य याचिका के साथ इसे सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही नगर निगम को अद्यतन जानकारी पेश करने को कहा है.