रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि, गरीबों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने वाली दवा दुकान जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) क्यों बंद हैं? राज्य सरकार क्यों नहीं उसको खुलवाने का व्यवस्था कर रही है? इस पर राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब 8 जुलाई से पहले पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं हाई कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से पूछा है कि, दवाई दोस्त दवा दुकान कैसे चलती है? इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सस्ती दर पर गरीबों को दवा उपलब्ध कराने वाले दवा दुकान जन औषधि केंद्र रिम्स में क्यों बंद है? इस बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने आपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, रिम्स के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
रिम्स ने हाई कोर्ट के आदेश का दिया जवाब
सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से पूर्व में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में जवाब पेश किया गया. रिम्स की ओर से बताया गया कि, रिम्स का जन औषधि केंद्र इसलिए बंद है, क्योंकि दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत यह दवा दुकान चलाई जानी है, जिसमें जिले के डीसी को इस जन औषधि केंद्र के लिए होलसेल दवा उपलब्ध करवाना है, लेकिन अभी तक होलसेल दवा उपलब्ध कराने के लिए किसी का चयन ही नहीं किया गया, जिसके कारण यह 2018 से ही नहीं चल पा रहा है. अदालत ने राजधानी रांची में चल रहे चैरिटी संस्थान दवाई दोस्त का उदाहरण देते हुए पूछा कि, वह कैसे चल रहा है? इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.
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रिम्स में खोले गए जन औषधि केंद्र मामले पर पूर्व में हुई थी सुनवाई
हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत रिम्स में खोले गए जन औषधि केंद्र क्यों नहीं ठीक ढंग से चल पा रहा है? इस बिंदु पर पूर्व में सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने रिम्स प्रबंधन को मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था. रिम्स के जवाब आने पर अदालत ने फिर राज्य सरकार को मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.