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पूर्व मंत्री हत्या मामलाः आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई - रांची न्यूज

झारखंड में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जेल में बंद हैं. राजा पीटर ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसपर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. विस्तृत सुनवाई मंगलवार को होगी.

Jharkhand High Court
आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Mar 28, 2022, 6:28 PM IST

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर सोमवार झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने मंगलवार यानी 29 मार्च को विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. अब देखना होगा अदालत दलील सुनने के बाद क्या फैसला देती है. राजा पीटर को जमानत मिल पाती है या फिर जेल में ही रहना होगा.

यह भी पढ़ेंः राजा पीटर की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई, अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले में आंशिक सुनवाई हुई. विस्तृत सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. प्रार्थी की ओर से पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह पक्ष रखेंगे. वहीं, एनआईए की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित दास पक्ष रखेंगे.


हाई कोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी. अदालत ने जमानत से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि एसटी नंबर 50 ऑफ 2009 के मामले में न्यायादेश की प्रति नहीं मिल रही है. इसकी वजह से अदालत की ओर से पूर्व मंत्री को जमानत नहीं दिया जा रहा. एनआइए के अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि डीएसपी अजय कुमार सिन्हा के बयान के अनुसार जजमेंट की कॉपी एनआईए के रिकार्ड में उपलब्ध है. अदालत को यह भी बताया गया कि क्रिमिनल अपील (डीबी) 856 ऑफ 2016 के मामले में दस्तावेजों को याचिका में संलग्न नहीं किया गया था. जबकि रिटन सबमिशन अदालत में ई-मेल के जरिये उपलब्ध कराया जा चुका है.

रांची: झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर सोमवार झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने मंगलवार यानी 29 मार्च को विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. अब देखना होगा अदालत दलील सुनने के बाद क्या फैसला देती है. राजा पीटर को जमानत मिल पाती है या फिर जेल में ही रहना होगा.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले में आंशिक सुनवाई हुई. विस्तृत सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. प्रार्थी की ओर से पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह पक्ष रखेंगे. वहीं, एनआईए की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित दास पक्ष रखेंगे.


हाई कोर्ट में पहले हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी. अदालत ने जमानत से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि एसटी नंबर 50 ऑफ 2009 के मामले में न्यायादेश की प्रति नहीं मिल रही है. इसकी वजह से अदालत की ओर से पूर्व मंत्री को जमानत नहीं दिया जा रहा. एनआइए के अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि डीएसपी अजय कुमार सिन्हा के बयान के अनुसार जजमेंट की कॉपी एनआईए के रिकार्ड में उपलब्ध है. अदालत को यह भी बताया गया कि क्रिमिनल अपील (डीबी) 856 ऑफ 2016 के मामले में दस्तावेजों को याचिका में संलग्न नहीं किया गया था. जबकि रिटन सबमिशन अदालत में ई-मेल के जरिये उपलब्ध कराया जा चुका है.

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