रांची: हत्या की कोशिश करने के आरोपी जगदीश मुंडा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत दी है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हत्या की कोशिश करने के आरोपी जगदीश मुंडा की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई है.
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हाई कोर्ट में की याचिका दायर
बता दें कि रांची के पिठोरिया के ही बसंत मुंडा को तेल छिड़ककर आग लगाने के मामले में जगदीश मुंडा आरोपी हैं. उसी मामले में पूर्व में रांची की निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट में भी एक बार उनकी याचिका खारिज कर दी थी, फिर दूसरी बार उन्होंने जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत की सुविधा दी गई है.