रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU) में लेक्चरर से रिडर में प्रोन्नति के मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से पूछा कि, हाई कोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इसका कारण सहित जवाब 6 सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लेक्चरर से रीडर के पद पर प्रोन्नति के मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से पूछा कि, क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया? किस कारण से नहीं हुई अब तक आदेश का अनुपालन? इसका कारण सहित जवाब 6 सप्ताह में पेश करें.
अदालत ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को दिया था प्रोन्नति देने का आदेश
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लेक्चरर से रीडर में प्रोन्नति को लेकर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोन्नति नहीं दिए जाने के बाद फिर से हाई कोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को कारण सहित जवाब पेश करने का आदेश दिया है.