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जानिए क्यों हाई कोर्ट ने सरकारी रवैये पर जताई नाराजगी, अधिकारी को किया जवाब-तलब

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Published : Jul 15, 2021, 10:15 PM IST

Updated : Jul 16, 2021, 6:39 AM IST

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के बाद भी कांके डैम (Kanke Dam) में लगातार अतिक्रमण हो रहा है. जिसपर अदालत ने नाराजगी जताते हुए हर हाल में अतिक्रमणकारी के अवैध निर्माण को वहां से हटाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि, पूर्व में हुए अतिक्रमण को हटाने में देरी हो सकती है, लेकिन नए अतिक्रमण को हटाने में देरी कैसे हो रही है?

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के बावजूद कांके डैम (Kanke Dam) में लगातार अतिक्रमण हो रहा है. इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के अधिकारी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, अदालत के आदेश के बावजूद क्यों नहीं अभी तक कांके डैम अतिक्रमण मुक्त करवाया गया? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, 'हर हाल में अतिक्रमणकारी के अवैध निर्माण को वहां से हटाया जाए, अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है तो यह हाई कोर्ट की अवमानना है'.

इसे भी पढ़ें: सीएम हेमंत के काफिले पर हमले का आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगा केस डायरी

अदालत ने कहा कि, पूर्व में हुए अतिक्रमण को हटाने में देरी हो सकती है, लेकिन नए अतिक्रमण को हटाने में देरी कैसे हो रही है? इस पर नगर विकास विभाग के सचिव, रांची डीसी और रांची नगर निगम के आयुक्त को उपस्थित होकर मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार से यह पूछा कि, कांके डैम को आज तक क्यों नहीं अतिक्रमण मुक्त किया गया है? जिसपर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि, अतिक्रमणकारियों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, हाई कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, जिसके कारण से अभी फिलहाल अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा वह तो सिर्फ एक मामला है.

इसे भी पढ़ें: JHARKHAND HIGH COURT: बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले पर हाईकोर्ट सख्त, RMC को दिये ये निर्देश

रांची नगर आयुक्त को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि, पूर्व में जो अतिक्रमण किया है उसे कानूनी ढंग से हटाने में देर हो सकती है, लेकिन वहां तो नित नए अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, यह कैसे हो रहा है कि नया अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहा है. उन्होंने सरकार के नगर विकास सचिव और रांची नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर होकर विस्तृत जवाब अदालत में पेश करने को कहा है.

जल संकट को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

कांके डैम में लगातार अतिक्रमण होने से जल क्षेत्रों की काफी कमी हो रही है. आने वाले समय में पानी के संकट होने की संभावना को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई है. जिस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के बावजूद कांके डैम (Kanke Dam) में लगातार अतिक्रमण हो रहा है. इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के अधिकारी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, अदालत के आदेश के बावजूद क्यों नहीं अभी तक कांके डैम अतिक्रमण मुक्त करवाया गया? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, 'हर हाल में अतिक्रमणकारी के अवैध निर्माण को वहां से हटाया जाए, अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है तो यह हाई कोर्ट की अवमानना है'.

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अदालत ने कहा कि, पूर्व में हुए अतिक्रमण को हटाने में देरी हो सकती है, लेकिन नए अतिक्रमण को हटाने में देरी कैसे हो रही है? इस पर नगर विकास विभाग के सचिव, रांची डीसी और रांची नगर निगम के आयुक्त को उपस्थित होकर मामले में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार से यह पूछा कि, कांके डैम को आज तक क्यों नहीं अतिक्रमण मुक्त किया गया है? जिसपर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि, अतिक्रमणकारियों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, हाई कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, जिसके कारण से अभी फिलहाल अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक दिया गया है. इस पर अदालत ने कहा वह तो सिर्फ एक मामला है.

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रांची नगर आयुक्त को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि, पूर्व में जो अतिक्रमण किया है उसे कानूनी ढंग से हटाने में देर हो सकती है, लेकिन वहां तो नित नए अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि, यह कैसे हो रहा है कि नया अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहा है. उन्होंने सरकार के नगर विकास सचिव और रांची नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर होकर विस्तृत जवाब अदालत में पेश करने को कहा है.

जल संकट को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

कांके डैम में लगातार अतिक्रमण होने से जल क्षेत्रों की काफी कमी हो रही है. आने वाले समय में पानी के संकट होने की संभावना को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई है. जिस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है.

Last Updated : Jul 16, 2021, 6:39 AM IST
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