रांची: ट्रांसजेंडर को सरकारी राशन कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को इस बाबत जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने पूछा कि सरकार के जरिए ट्रांसजेंडर को भी सरकारी सुविधा उपलब्ध हो रही है इसकी क्या स्थिति है?. वहीं स्थिति की जानकारी देने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की युगल पीठ में मामले पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने सरकार को यह बताने को कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी राशन उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति क्या है?
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बता दें कि अमरजीत ने ट्रांसजेंडर को सरकारी सुविधा इस कोरोना वायरस के संकट में उपलब्ध कराने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर को भी सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.