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HC में अटल मार्केट में दुकान बंटवारे में गड़बड़ी मामले पर सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - अटल मार्केट में दुकान बंटवारे में गड़बड़ी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को वेंडरों के लिए बने अटल मार्केट में दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 3, 2020, 9:26 PM IST

रांचीः राजधानी में वेंडरों के लिए बने अटल मार्केट में दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- होल्डिंग टैक्स वसूली मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ की टेंडर प्रक्रिया

अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अटल मार्केट में जो दुकानें बनी थी, वह वेंडरों के लिए बनी थी, लेकिन वहां जिनको दुकान आवंटित किया गया है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंडर नहीं है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जिस समय में यह मार्केट बन रहा था, उस समय में वेंडरों का सर्वे किया गया था. सर्वे में 5900 वेंडरों को चिन्हित किया गया था. उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. सर्टिफिकेट देने की भी मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को सभी बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बने अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः राजधानी में वेंडरों के लिए बने अटल मार्केट में दुकान आवंटन में हुई धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटल मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अटल मार्केट में जो दुकानें बनी थी, वह वेंडरों के लिए बनी थी, लेकिन वहां जिनको दुकान आवंटित किया गया है, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंडर नहीं है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि जिस समय में यह मार्केट बन रहा था, उस समय में वेंडरों का सर्वे किया गया था. सर्वे में 5900 वेंडरों को चिन्हित किया गया था. उन्हें अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. सर्टिफिकेट देने की भी मांग की गई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को सभी बिंदु पर जवाब पेश करने को कहा है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इशाक ने राजधानी रांची में बने अटल मार्केट में दुकान के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

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