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चांडिल रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदूषण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रेलवे से मांगा जवाब - चांडिल रेलवे स्टेशन की खबरें

चांडिल रेलवे स्टेशन पर कोयला और आयरन की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

चांडिल रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदूषण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई
Hearing in high court on pollution case at Chandil railway station
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Published : Oct 11, 2020, 12:59 PM IST

रांची: चांडिल रेलवे स्टेशन पर कोयला और आयरन की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रदूषण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार और रेलवे के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. अदालत ने रेलवे को फिर से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

ये भी पढ़ें-लालू प्रसाद यादव के केली बंगलो के बाहर पसरा सन्नाटा, रांची से पटना शिफ्ट हुए नेता-कार्यकर्ता

याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने चांडिल स्टेशन पर आए दिन कोयला और आयरन की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि यहां हो रहे प्रदूषण से लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है. इसलिए, इसे शीघ्र रोकने की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: चांडिल रेलवे स्टेशन पर कोयला और आयरन की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्रदूषण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार और रेलवे के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. अदालत ने रेलवे को फिर से जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी.

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याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने चांडिल स्टेशन पर आए दिन कोयला और आयरन की डंपिंग से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि यहां हो रहे प्रदूषण से लोगों में बीमारी बढ़ती जा रही है. इसलिए, इसे शीघ्र रोकने की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने रेलवे को जवाब पेश करने को कहा है.

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