रांची: चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी मोहम्मद शाहिद और अन्य की सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि आरोपी पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है. अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में धनबाद के कुमारडुबी में चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी मोहम्मद शाहिद सहित चार आरोपियों की सीआरएमपी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह माना कि आरोपी पर जो आरोप लगे हैे, वह प्रथम दृष्टया सही है. इसलिए अदालत ने उनकी सीआरएमपी याचिका को खारिज कर दिया है.
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धनबाद के कुमारडुबी में मोहम्मद शाहिद मोहम्मद, शहादत मोहम्मद औरंगजेब और मोहम्मद उमर पर चिटफंड के माध्यम से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया. इस मामले पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया. निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान पर सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट में सीआरएमपी याचिका के माध्यम से चुनौती दी. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.