रांची: झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा का नियम के खिलाफ ऑडिट कराने के मामले में चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 12 फरवरी से पहले जवाब पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
झारखंड सरकार ने राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी से मनरेगा के कार्यों का ऑडिट कराया है. इसके खिलाफ अब्दुल शकूर अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है.
4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश
अब्दुल शकूर की तरफ से लगाई गई जनहित याचिका में कहा गया है कि मनरेगा में हुए कार्यों का ऑडिट सरकार को कराना है, लेकिन सरकार खुद न करने की बजाय झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी से ऑडिट करा रही है. ऑडिट सही तरीके से नहीं हो रहा है और काम में हो रही गड़बड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.