रांची: बंटवारा के समय बिहार से आए लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ मिले या नहीं, इस बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को लिखित जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य बंटवारे के समय बिहार से आए कर्मी को सीमित झारखंड लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिले या नहीं मिले, इस मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई के उपरांत विस्तृत सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
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द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सीमित झारखंड लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार मनोज कुमार को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जेपीएससी के इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
एकल पीठ ने उन्हें आरक्षण का लाभ दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को एलपीए के माध्यम से युगल पीठ में चुनौती दी है, उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की है.