रांची:राज्य के निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, निजी स्कूल 100% फीस वसूल सकते हैं. इसलिए उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि यहां भी निजी स्कूलों को फीस वसूलने की अनुमति दी जाए. अदालत ने प्रार्थी के पक्ष को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
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बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली को लेकर याचिका दायर की गई थी. अधिवक्ताओं के मुताबिक, उस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल को फीस वसूलने की छूट दी थी और कहा था कि वह आसान किस्तों पर अभिभावक से फीस वसूल सकते हैं. साथ ही यह भी कहा है कि, स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने वाले छात्र को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है और ना ही उसकी परीक्षा का रिजल्ट पर किसी भी प्रकार की कोई रोक लगाई जा सकती है.