रांची: राजधानी के हिंदपीढ़ी में नगर निगम के खुले नाले में गिरकर एक बच्ची की मौत के बाद नाले को ढकने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत नगर निगम को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है, साथ ही प्रार्थी को भी अपना पक्ष रखने को कहा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हिंदपीढ़ी में खुले नाले में बच्चे की गिरकर मौत मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखे.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पिछले साल बरसात के समय में ही नाला खुला होने के कारण एक बच्ची गिर गई थी, जिसकी लाश 8 किलोमीटर नाला में बहने के बाद मिली थी. अब ऐसी परिस्थिति ना हो, इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई है.
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नाला ढकने की मांग पर जनहित याचिका दायर
वहीं, रांची नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नाले को ढकने का काम चल रहा है, लेकिन कहीं-कहीं यह छूटा हुआ है. कोविड-19 के कारण काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं-कहीं जमीन विवाद के कारण भी काम फंसा हुआ है. उसे शीघ्र ही ढक दिया जाएगा.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर से सरकार और नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता राजन कुमार ने नाला को ढकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत रांची नगर निगम और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.