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मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

रांची में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को कांउसलिंग से अलग रखने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सभी पक्षों को लिखित पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

Hearing in High Court on counseling case
मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Feb 15, 2021, 9:15 PM IST

रांचीः मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को काउंसलिंग से अलग रखने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को लिखित पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर.


इसे भी पढे़ं: आम बजट पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने दी प्रतिक्रिया, कहा- मिलेगी राहत

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग के बिंदु पर सुनवाई हुई. पूर्व में भी अदालत ने केंद्र सरकार, यूजीसी और काउंसलिंग मेडिकल बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा था, सभी पक्षों की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है. अदालत ने जवाब सुनने के उपरांत सभी पक्षों को लिखित पक्ष के साथ संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई करने का दिया निर्देश

बता दें कि मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलते देख प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों का भविष्य देखते हुए राहत जारी कर काउंसलिंग करने का आदेश दिया था. काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से कॉलेज को छूट दी गई है. साथ ही हाई कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.

रांचीः मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को काउंसलिंग से अलग रखने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को लिखित पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर.


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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग के बिंदु पर सुनवाई हुई. पूर्व में भी अदालत ने केंद्र सरकार, यूजीसी और काउंसलिंग मेडिकल बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा था, सभी पक्षों की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है. अदालत ने जवाब सुनने के उपरांत सभी पक्षों को लिखित पक्ष के साथ संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई करने का दिया निर्देश

बता दें कि मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलते देख प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों का भविष्य देखते हुए राहत जारी कर काउंसलिंग करने का आदेश दिया था. काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से कॉलेज को छूट दी गई है. साथ ही हाई कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.

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