रांची: झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपना पक्ष 21 मई तक पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.
ये भी पढ़ें- झारखंड में बन रहा 'कभी खुशी कभी गम' से लेकर 'यहां से वहां तक' का ई-पास, बीजेपी विधायक ने सरकार पर कसा तंज
टाउन प्लानर नियुक्ति मामला पर हाईकोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास के मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा.
अदालत ने प्रार्थी को अपना पक्ष पेश करने का दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान जेपीएससी के ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि, यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. इसे खारिज कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के की ओर से जो आरोप लगाया गया है, उन्हें याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है. ऐसे में यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि किसी पर आरोप लगाने के बाद आप उनका पक्ष सुने बिना कैसे सुनवाई कर सकते हैं. अदालत ने इस पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष पेश करने को कहा है. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि, वे विचार-विमर्श कर अदालत को जवाब देंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.
मामले की अगली सुनवाई 21 मई को
2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दी थी. नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए.