रांची: रिम्स में ऑपरेशन थिएटर सहायक और लैब टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के विरोध में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को जवाब पेश करने को कहा है.
हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स के ऑपरेशन थिएटर और लैब टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार रिम्स प्रशासन को 13 अगस्त से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
इसे भी पढ़ें-झारखंड हाई कोर्ट में फाइलिंग पर लगी रोक, अधिवक्ता और हाई कोर्ट प्रशासन की सहमति से लिया गया फैसला
राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन जवाब करे पेश
बता दें कि याचिकाकर्ता शंकर उरांव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.