रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस के द्विवेदी की अदालत में देवघर के राय बंगलों की जमीन पर लगे निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.
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सुनवाई के बाद अदालत ने देवघर के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) के धारा- 144 लागू करने के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादियों के उपस्थित होने पर अगली सुनवाई की जाएगी. इस संबंध में विवेक मिश्र की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
निषेधाज्ञा रहेगी लागू
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि देवघर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने 24 दिसंबर 2020 को राय बंगलों की जमीन पर धारा- 144 लगाई थी, जो कि गलत है. उक्त जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने को लेकर उपायुक्त की कोर्ट में प्रतिवादी ने मामला दर्ज कराया है, लेकिन एसडीएम ने यह कहते हुए धारा- 144 लगा दिया कि जब तक उपायुक्त की कोर्ट में फैसला नहीं होता है, तब तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.